Vidhwa Pension Yojana: सरकार के द्वारा ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें विधवा पेंशन योजना प्रदान की जा रही है। इस योजना का फायदा राज्य में रहने वाली सभी विधवा महिलाओं को दिया जाता है। योजना में किसी भी जाति मजहब की कोई भी बंदिश नहीं रखी गई है। यदि आप विधवा पेंशन योजना का लाभ पाना चाहते हैं, तो आपको इस योजना में आवेदन करना होगा। इस योजना का फायदा दिव्यांग लोगों को भी प्राप्त होता है।
क्या है विधवा पेंशन योजना
इस योजना में 18 साल से लेकर 65 साल की बीच के उम्र की विधवा महिलाओं को लाभ दिया जाता है। ऐसी महिला जिनके पति की उम्र मृत्यु हो गई है और महिलाओं की उम्र 18 साल से ज्यादा है, वह सभी महिला योजना के लिए पात्र होती है। योजना का फायदा निराश्रित महिलाओं को भी मिलता है अर्थात जिनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, उन महिलाओं को भी योजना का फायदा दिया जाता है। योजना के अंतर्गत पेंशन का पैसा हर महीने बैंक अकाउंट में दिया जाता है। योजना के अंतर्गत अब हर महीने लाभार्थी महिलाओं को 1500 रुपए की पेंशन मिलेगी।
विधवा पेंशन योजना हेतु पात्रता
18 साल से 60 साल के बीच की महिलाएं तथा गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिला योजना के लिए पात्र है। जिन महिलाओं के पति ने उन्हें छोड़ दिया है वह भी योजना के लिए पात्र है।
विधवा पेंशन योजना में इस प्रकार से करें आवेदन
विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको समाज कल्याण डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जैसे ही आपके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे ही आपका नाम योजना के लाभार्थी में शामिल कर दिया जाएगा और फिर हर महीने योजना का पैसा आपको दिया जाएगा। इस योजना का फायदा पाने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि योजना के तहत पेंशन का पैसा बैंक अकाउंट में ही दिया जाता है।