Vidhwa Pension Yojana Increase : दोगुनी हुई विधवा पेंशन, अब हर महीने मिलेगी पेंशन की इतनी राशि

Vidhwa Pension Yojana Increase : दोगुनी हुई विधवा पेंशन, अब हर महीने मिलेगी पेंशन की इतनी राशि : Vidhwa Pension Yojana Increase : भारत की केंद्र सरकार द्वारा देश में विधवा महिलाओं की मदद के लिए विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) शुरू की गई है। देश में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए यह विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) काफी फायदेमंद साबित होती है। विधवा पेंशन योजना के तहत, सरकार उन महिलाओं को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिन्होंने अपने पति को खो दिया है। इससे उन्हें अपने जीवनसाथी के निधन के बाद अपने जीवन और अपने परिवार का समर्थन करने में मदद मिलती है।

Vidhwa Pension Yojana Increase : दोगुनी हुई विधवा पेंशन, अब हर महीने मिलेगी पेंशन की इतनी राशि

Vidhwa Pension Yojana Increase 2023, Widow Pension Scheme 2023 : केंद्र सरकार देश की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके लिए सरकार विधवा पेंशन योजना के माध्यम से जाति और वर्ग की परवाह किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लाभान्वित कर रही है। सरकार का उद्देश्य उन गरीब विधवा महिलाओं को कुछ सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है।

Vidhwa Pension Yojana Increase का विवरण राज्यों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है

विधवा पेंशन योजना देश के विभिन्न राज्यों में उपलब्ध है। यह ठीक काम कर रहा है। यह पेंशन राज्य की गरीब विधवा महिलाओं को दी जाती है। बताया गया है कि विधवा महिलाओं के साथ परित्यक्ता महिलाओं को भी पेंशन मिलती है। 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की विधवा और परित्यक्त महिलाओं को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है।

ऐसे करें आवेदन

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग में जाना होगा। वहां विधवा पेंशन योजना का आवेदन पत्र लेकर मांगी गई सही जानकारी भरनी होगी। साथ ही जरूरी दस्तावेज भी अटैच करने होंगे। आवेदन तैयार होने के बाद इसे कार्यालय में जमा कर दें। इसके बाद आधिकारिक काम शुरू हो जाएगा। आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी और संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद आपके खाते में पेंशन की राशि आ जाएगी।

विधवा पेंशन कितनी मिलती है

जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग की ओर से विधवा महिलाओं व विकलांगों को 1400 रुपए मिलते हैं। हाल के दिनों में इसमें 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब महिलाओं को 1500 रुपये मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हर 3 महीने में 4500 रुपये की राशि भेजी जाती है।

Online Application for Widow Pension Scheme

यदि आप उत्तर प्रदेश सरकार विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

सबसे पहले आप इंटीग्रेटेड सोशल पेंशन पोर्टल (sspy-up.gov.in) खोलें।

इसके बाद निराश्रित महिला पेंशन >> ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें।

अब आपको पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन, महिला कल्याण विभाग के लिए आवेदन पत्र भरना होगा।

फिर आपको जिला, निवासी, नाम, लिंग, श्रेणी, पति का नाम, पूरा पता, तहसील, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, आय विवरण, अपलोड किए गए दस्तावेज़ – पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो, जन्म तिथि / आयु प्रमाण पत्र, पति पंजीकरण दर्ज करना होगा पंजीकृत होना चाहिए मृत्यु प्राप्त करने के लिए पंजीकृत होना चाहिए। सर्टिफिकेट आदि की जानकारी भरनी होगी।

सभी जानकारी भरने के बाद अंत में सुरक्षा कोड दर्ज करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) का आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा और उसकी एक फोटोकॉपी ले लें।

Required Documents for Widow Pension Yojana

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Vidhwa Pension Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) चलाई जा रही है। राज्य सरकार की इस विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली विधवा महिलाएं ही उठा सकती हैं। योगी सरकार की इस विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं पात्र हैं। योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर माह 500 रुपए देने का प्रावधान है। विधवा पेंशन योजना का लाभ पात्र महिलाएं ही उठा सकती हैं।

जानिए कैसे करें विधवा पेंशन के लिए आवेदन

  • सबसे पहले इंटीग्रेटेड सोशल पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in खोलें।
  • इसके बाद निराश्रित महिला पेंशन ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें।
  • फिर महिला कल्याण विभाग को पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) के लिए आवेदन पत्र भरना होता है।
  • फिर जिला, निवासी, नाम, लिंग, श्रेणी, पति का नाम, पूरा पता, तहसील, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, आय विवरण, दस्तावेज़ अपलोड, पासपोर्ट आकार
  • रंगीन फोटो, जन्म तिथि, आयु प्रमाण पत्र, पति भरें। मृत्यु प्रमाण पत्र आदि का विवरण।
  • इसके बाद उस कोड को सबमिट करें जिसके तहत आपका फॉर्म सबमिट किया जाएगा।

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