Supreme Court Decision- भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की गई है। अनाउंसमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि, भले ही किसी व्यक्ति के नाम पर जो चेक है उसमें अन्य जानकारी किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भरी गई है, परंतु जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी जिसने उस चेक पर अपने सिग्नेचर किए होंगे। बताना चाहते हैं कि, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ और एक अन्य जस्टिस की बेंच ने चेक बाउंस मामले में सुनवाई करते हुए इस बात को कहा।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि, जिस व्यक्ति के नाम पर चेक है और उसने अगर चेक में सिग्नेचर किए हुए हैं तो वह इस बात से नहीं मुकर सकता है कि, चेक के अंदर जो जानकारियां भरी गई है उसे उसने नहीं भरा हुआ है। इस मामले में आरोपी ने साइन करने के पश्चात एक ब्लैंक चेक दिया होना एक्सेप्ट किया था तथा दिल्ली हाई कोर्ट ने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की सर्विस लेन की परमिशन भी प्रदान की थी, ताकि इस बात का वेरिफिकेशन किया जा सके कि, चेक की जानकारी साइन करने की हस्त लिपि में थी अथवा नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि व्यक्ति के द्वारा यदि ब्लैंक चेक पर सिग्नेचर किए जा रहे हैं और वह ब्लैंक चेक किसी को दिया जा रहा है, तो चेक साइन करने वाले व्यक्ति की ही जिम्मेदारी होगी। यहां पर हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि, कई बार लोग मौका होने पर किसी व्यक्ति को चेक साइन करके दे देते हैं और बाद में कहते हैं कि, मुझसे जबरदस्ती चेक साईन करवाया गया था। ऐसे बहुत सारे मामले अदालत में आते रहते हैं। यही वजह है कि, समय समय पर सरकार के द्वारा चेक बाउंस को लेकर के नई एडवाइजरी और गाइडलाइन जारी की जाती रहती है।