Big Announcement For Investors: क्या आप छोटी बचत योजना में निवेश करने में इंटरेस्टेड है? और पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। दरअसल, कुछ दिनों पहले ही वित्त मंत्रालय ने कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आप एक इन्वेस्टर है और उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपके स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ताला लग सकता है।
इसका मतलब की आपके Accounts फ्रीज हो सकते हैं। ऐसे में अकाउंट को रिओपन या तो फ्रिज न कराने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। इस काम को करने के लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का वक्त है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
कुछ स्कीम विज की स्मॉल सेविंग्स स्कीम, जैसे- PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस स्कीम, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों के लिए अब KYC के लिए अपना आधार और पैन कार्ड अनिवार्य है।
अकाउंट खोलते वक्त अगर आपने ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं तो जल्दी से इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए KYC कंप्लीट कीजिए क्यों की आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का वक्त है। वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर 31 मार्च 2023 को ही एक नोटिफिकेशन जारी किया था।
आपको बता दूं कि यह अलार्म सिर्फ स्मॉल सेविंग्स स्कीम को लेकर ही किया गया है अगर आप भी Small Savings Investment में इंटरेस्ट है और इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी केवाईसी कर लेना चाहिए।
सरकारी स्कीमों के लिए अनिवार्य आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है
हमारे केंद्र सरकार की छोटी बचत स्कीम के लिए अब से आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही देना अनिवार्य है। अगर आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है तो आधार इनरोलमेंट नंबर के जरिए भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा निवेश पर पैन कार्ड भी जरूरी है।
स्मॉल सेविंग्स के लिए क्या है नए नियम?
स्मॉल सेविंग्स स्कीम के जितने भी यूजर है उनके पास 30 सितंबर तक का तारीख दिया गया है और इस तारीख तक उन्हें आधार जमा करना होगा। कौन खाता धारकों के लिए होगा जिन्होंने PPF, SSY,NSC, SCSS या किसी और Small Savings Investment में अपना खाता खोलना है और इन्वेस्ट किया है। खाता खोलते वक्त जो आधार नंबर और पैन कार्ड नहीं दिया है सिर्फ उन लोगों को ही यह करना है।
नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि नए ग्राहक जो बिना आधार नंबर के कोई भी स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट पे अपना खाता खोलना है उन्हें 6 महीने के अंदर आधार नंबर देना होगा। अगर किसी स्मॉल सेविंग स्कीम के ग्राहक को अभी तक यूआइडीएआइ से अपना आधार नंबर नहीं मिला है तो उसका आधार लिंक कम नहीं करेगा।
अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट पर खाता खोलना चाहते हैं तो फिर आपको जरूर अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर ही खाता खोलना है नहीं तो आपका अकाउंट कुछ दिनों में ही फ्रिज हो सकता है।
दो महीने में जमा कराना होगा PAN
जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है की छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय पेन कार्ड जमा करना होगा। अगर खाता खोलते समय पैन कार्ड जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे मामले में खाता खोलने के 2 महीने के भीतर ही जमा करना होगा। आपको नीचे दिए गए कुछ जानकारी को जरूर याद रखना होगा अगर अभी तक अपने पैन कार्ड जमा नहीं किया है तो।
1. अकाउंट में जमा रकम 50,000 रुपए से अगर ज्यादा हो तो।
2. एक वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग एक लाख रुपए से ज्यादा है तो भी आपको पैन कार्ड
3. अकाउंट से किसी भी एक महीने में विड्रॉल या ट्रांसफर का कुल योग 10,000 रुपए से ज्यादा है तो भी पैन जमा कराना होगा।
जानिए किन स्कीम्स पर लागू होगा ये नियम?
पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (RD), पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD), महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (SCSS) और किसान विकास पत्र (KVP) इन सभी योजना के लिए ये नियम लागू होंगे।