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Ayushman Card List: आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नहीं है आपका नाम? ऐसे करें ऐड, यहां करें शिकायत दर्ज

Ayushman Card List: आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नहीं है आपका नाम? ऐसे करें ऐड, यहां करें शिकायत दर्ज : Ayushman Card List: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के लोगों के लिए कई प्रकार की सेवाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से एक आयुष्मान भारत चिरायु योजना, राशन कार्ड और वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

Ayushman Card List: आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नहीं है आपका नाम? ऐसे करें ऐड, यहां करें शिकायत दर्ज
Ayushman Card List: आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नहीं है आपका नाम? ऐसे करें ऐड, यहां करें शिकायत दर्ज

हरियाणा के नागरिक इस पोर्टल परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राशन कार्ड या पेंशन और आयुष्मान भारत योजना से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी राशन कार्ड धारक अपना नाम राशन कार्ड में जोड़ सकता है, वहीं यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो वह अपना नाम योजना से हटवा सकता है। सरकार ने इस पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड और आयुष्मान भारत योजना में आपके स्थान के नाम और आय में परिवर्तन किया है। यह हरियाणा सरकार की एक अच्छी सुविधा है। आयुष्मान हरियाणा चिरायु योजना शिकायत पोर्टल हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के उद्देश्य

यह आयुष्मान भारत योजना  Ayushman Card List उन गरीब परिवारों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बीमारियों का इलाज कराने में असमर्थ हैं। इस योजना में लाभार्थी को सालाना पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, जो उसके परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के खर्च को कवर करेगा। इससे गरीब वर्ग के लोग भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। तथा बीमारियों पर होने वाले खर्च से बच सकेंगे।

आयुष्मान हरियाणा चिरायु योजना शिकायत पोर्टल

  1. सबसे पहले आप https://grievance.edisha.gov.in/grievance साइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर और मुख्य मेनू पर भी “शिकायत जोड़ें/देखें” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) आईडी या आधार आईडी दर्ज करें।
  4. ओटीपी के जरिए अपना पीपीपी आईडी या आधार आईडी डालें।
  5. एक बार पीपीपी आईडी/आधार आईडी मान्य हो जाने के बाद, नागरिक परिवार के मुखिया का नाम और पंजीकृत पता देख सकता है।
  6. सेवा के अनुसार सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, शिकायत दर्ज करें।
  7. इस तरह आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी।

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