Aadhaar: आधार भारतीय लोगों के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, इसके बारे में अब किसी भी व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें हर छोटे से बड़े काम के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। चाहे आपको अपना पैन कार्ड बनवाना हो अथवा आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो। अधिकतर कामों के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।
यहां तक की किसान सम्मान निधि का पैसा पाने के लिए भी बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाना होता है। हालांकि जन्म प्रमाण पत्र का महत्व भी आधार कार्ड से कम नहीं है। अब जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित एक नई जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसके अनुसार सरकार के द्वारा जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 को देश में लागू किया जा रहा है। जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि, साल 2023 में 1 अक्टूबर से यह अधिनियम देश भर में लागू हो जाएगा। इसके पश्चात कॉलेज स्कूल में एडमिशन और नौकरी में आवेदन करने से लेकर वोटर आईडी में नाम जुड़वाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी।
गृह मंत्रालय के द्वारा बुधवार को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने पिछले महीने ही मानसून सत्र की मीटिंग को संपन्न किया है। इसी मीटिंग के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 को पारित करने का प्रस्ताव रखा गया था और इसे पारित भी कर दिया गया है। इसमें 1969 के एक्ट में संशोधन की डिमांड की गई है। इसके पश्चात अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में कही गई बातों के अनुसार 1 अक्टूबर से यह नियम देश के सभी राज्यों में सभी जिलों में लागू हो जाएगा।
मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति
जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि, यह अधिनियम इंडिया के रजिस्ट्रार जनरल को रजिस्टर्ड बर्थ और डेथ का नेशनल डाटाबेस बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। इसके लिए सभी स्टेट के द्वारा मुख्य रजिस्टर और रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर जो अधिकारी नियुक्त होंगे, वह पंजीकृत जन्म और मृत्यु का डाटा राष्ट्रीय डेटाबेस में शेयर करने के लिए मजबूर होंगे।